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उत्तर-प्रदेश

अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने और अफवाह फैलाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, NSA और गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी को दिए निर्देश..
Haridwar TimesBy Haridwar TimesAugust 3, 2025

लखनऊ : (फरमान मलिक) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के अवैध इस्तेमाल पर सख्त चेतावनी जारी की है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि ड्रोन के अवैध इस्तेमाल से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

जरूरत पड़ने पर ड्रोन उड़ाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में रात के समय ड्रोन उड़ाने से दहशत फैल गई थी। मुजफ्फरनगर में दो युवकों ने हरी लाइट लगाकर कबूतर उड़ाए, जिससे लोगों में डर का माहौल बना। वहीं, हापुड़ में एलईडी लाइट लगी पतंगों ने लोगों की नींदें उड़ा दी थीं।

मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि ड्रोन के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने पूरे राज्य में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने और नियमित गश्त के आदेश भी दिए हैं। साथ ही, जनता को जागरूक करने और तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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