नई दिल्ली : (फरमान मलिक) सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधिनियम को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा कि विवादित हिस्सों पर आगे सुनवाई जारी रहेगी और संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम पांच वर्ष से मुस्लिम होना चाहिए। इसके अलावा जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। वहीं, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में गैर मुस्लिम की नियुक्ति पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन जहां संभव हो मुस्लिम समुदाय से ही व्यक्ति नियुक्त किया जाए।
इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने राहत की सांस ली है, जबकि सरकार ने कहा है कि अधिनियम का अधिकांश हिस्सा लागू रहेगा और अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा।