हरिद्वार : (फरमान मलिक) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) निखिल शर्मा ने शुक्रवार को जनपद में स्थित मारुति, किया, टाटा और महिंद्रा सहित विभिन्न वाहन डीलरशिप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहन विक्रेताओं को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि कोई भी अपंजीकृत वाहन शो-रूम से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। वाहन बिक्री की तिथि से अधिकतम सात दिनों के भीतर उसका पंजीकरण (Registration) अनिवार्य रूप से कराना होगा। साथ ही वाहन से संबंधित समस्त विवरण वाहन पोर्टल (Vahan Portal) पर सही और पूर्ण रूप से दर्ज होना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक डीलरशिप परिसर में आरटीओ कर दर (Tax Rate) की सूची स्पष्ट स्थान पर चस्पा की जाए, ताकि ग्राहकों को पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही समय-समय पर जारी होने वाले अन्य निर्देशों का पालन भी डीलरों को करना होगा।
सहायक परिवहन अधिकारी ने सभी डीलरशिप को आदेशित किया कि वे सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) एआरटीओ कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


