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उत्तराखण्ड

हरिद्वार: जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी : 3 महिलाओं समेत 8 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज… SSP ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश.

Haridwar TimesBy Haridwar TimesNovember 7, 2024

ज्वालापुर (शाहिद अंसारी) : जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने ज्वालापुर के एक तीर्थ पुरोहित परिवार के आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने पहले दो साझेदारों से जमीन का सौदा कर लाखों रुपए लेकर एग्रीमेंट व पावर ऑफ अटॉर्नी की।

बाद में चुपचाप पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी कैंसिल कर दी। जमीन पर विवाद भी छिपाया गया। रजिस्ट्री के लिए कहने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पुलिस के मुताबिक, तसव्वर अली अंसारी निवासी पांवधोई ज्वालापुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर बताया कि उन्होंने अपने साझेदार फिरोज खान निवासी पांवधोई के साथ मिलकर पुरानी अनाज मंडी निवासी सुभाष चंद व सतीश कुमार पुत्रगण मोती राम व श्लोक शर्मा पुत्र स्व. योगेश कुमार जिसकी सरक्षिका माता शालिनी शर्मा व शालिनी शर्मा पत्नी योगेश कुमार, पूनम रानी पत्नी सुभाष चंद, सीमा रानी पत्नी सतीश कुमार व प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार निवासीगण के साथ एक ज़मीन का सौदा तय किया था। सुभाष और उसके परिजनों ने बताया था की जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है।

रकम अदा करने के बाद दोनों पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ। सुभाष, सतीश व अन्य परिजनों ने 27 सितंबर 2023 को एक पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी तसव्वर व फिरोज खान के पक्ष में करते हुए सम्पत्ति मे से प्लाटिंग कर बेचने का अधिकार दे दिया। लाखों रुपए खर्च का डेवलपमेंट किया और पड़ोसी व्यक्ति से रास्ता भी खरीदा। 29 फरवरी 2024 को सुभाष व सतीश आदि के रिश्तेदार शील व राधेश्याम निवासीगण मौहल्ला फिराहेडियान ज्वालापुर व मुकुट मणी व राधेश्याम निवासीगण मौहल्ला चोपता कनखल ने मौके पर पहुंच कर संपत्ति को अपनी बताया और काम रुकवाने की कोशिश की।

उन्होने बताया कि इस भूमि के संबंध में सुभाष आदि के साथ उनका मुकदमा सिविल न्यायालय हरिद्वार में चल रहा है। दोनों साझेदारों ने जब सुभाष व सतीश आदि से इस बारे में बात की तो उन्होंने विरोध जताने वाले शील आदि को भी हिस्से के तौर पर लाखों रुपए दिलाए। इसके बाद बीते 13 मई को गुपचुप तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त कर दी। आरोप है कि रजिस्ट्री के लिए कहने पर आरोपितों समेत सुभाष के बेटे सचित शर्मा ने जान से मारने की धमकियां दी।

ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी सुभाष चंद व सतीश कुमार पुत्रगण मोती राम, शालिनी शर्मा, श्लोक शर्मा, पूनम रानी पत्नी सुभाष चंद, सीमा रानी पत्नी सतीश और प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार, सचित शर्मा पुत्र सुभाष चंद निवासी पुरानी अनाज मंडी थाना कोतवाली ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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