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उत्तराखण्ड

दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी, दंगों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब उपद्रवियों से होगी भरपाई

Haridwar TimesBy Haridwar TimesSeptember 20, 2024

“सीएम धामी ने कहा कि इस कानून के जरिए दंगाइयों से सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान की भरपाई होगी..

देहरादून : उत्तराखंड में दंगों और आंदोलनों पर सख्त कानून लागू किया गया है। इस कानून के दौरान हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू किया है।

उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit जी (से. नि.) का हार्दिक आभार !

देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कठोरता से…

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 19, 2024

सीएम धामी ने इस कानून को राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरुरी बताया है। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि देवभूमि की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे और अंजाम ना दे।

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक और प्राइवेट संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल का भी अभिवादन दिया है।

उन्होंने राज्यपाल का आभार किया और धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के जरिए दंगाइयों से सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान की भरपाई होगी। दंगा रोकने में लगे सरकारी अमले और अन्य खर्चों की भरपाई भी होगी।


राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य के मूल स्वरुप के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। जो ऐसा करेगा उससे कानून का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा वसूलने के लिए भी आरोपियों को धर दबोचा जाएगा।

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