देहरादून: बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर नये कदम उठाये हैं। इसके चलते पुलिस प्रशासन दुसरे राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में किराए पर मकान/दुकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने साथ लायी गयी उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक/प्रबन्धक/स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करना होंगे।
डीजीपी अशोक कुमार ने किरायेदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं , इसके साथ ही किराएदार द्वारा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।