अल्मोड़ा: उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर नये कदम उठाये हैं। इसके चलते पुलिस प्रशासन दुसरे राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में किराए पर मकान/दुकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
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इसी के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में एसएसपी प्रदीप कुमार राय के निर्देश पर पुलिस सत्यापन के साथ ही बिना सत्यापन किराएदार रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है । इसी क्रम में सल्ट थाना अंतर्गत 04 मकान मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सल्ट थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद ने 05-05 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका है । थानाध्यक्ष अजेन्द्र प्रसाद ने बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कार्यवाही की गई । इसी दौरान चार मकानों में ऐसे बाहरी किराएदार पाए गए , जिनका मकान मालिक ने सत्यापन नहीं कराया था ।
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पुलिस ने क्वैराला सल्ट में इन 04 मकान मालिकों दर्शन सिंह पुत्र मदन सिंह , दयाकृष्ण पुत्र प्रेम बल्लभ , दलीप सिंह पुत्र दान सिंह व प्रवीण कुमार पुत्र कुंवरपाल सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान काटा । जिसमें प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये का अर्थदंड ठोकते हुए कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करवाया । इसके साथ ही पुलिस ने थाना क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों / किरायेदारो के सत्यापन के संबंध में लोगों को जागरूक किया ।
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