देहरादून : (फरमान मलिक) उत्तराखंड शासन ने समान नागरिक संहिता नियमावली, 2025 के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राज्य के नागरिक 26 जनवरी 2026 तक बिना किसी पंजीकरण शुल्क के विवाह पंजीकरण करा सकेंगे।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित ₹250 शुल्क से छूट की समय सीमा 26 जुलाई 2025 तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 कर दिया गया है। इस अवधि में नागरिक सीएससी केंद्रों से केवल ₹50 (जीएसटी सहित) सेवा शुल्क देकर विवाह पंजीकरण करवा सकेंगे।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए शुल्क मुक्त पंजीकरण सुविधा का अधिकतम उपयोग करें।

सरकार का कहना है कि यह कदम अधिक से अधिक नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई समय सीमा तक यह छूट जारी रहेगी, जबकि अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
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