हरिद्वार : तलाकशुदा महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी युवक को एक वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने की एवज में दोषी युवक को 10 दिन के अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/03/farman-bhai-news1-scaled.jpg)
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-11.51.10-AM.jpeg)
सहायक अभियोजन अधिकारी राजू विश्नोई ने बताया कि दो अगस्त 2017 में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ व गाली गलौज की घटना हुई थी। घटना वाले दिन पीड़ित महिला देहरादून स्थित एक अस्पताल में ड्यूटी कर वापिस घर आ रही थी। तभी रास्ते में आरोपी युवक ने उसके साथ बदतमीजी, अश्लील हरकतें व विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/07/NEW-STAR-1.jpg)
पीड़ित ने बताया था वह एक तलाकशुदा महिला है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी अरविंद गुप्ता पुत्र एसडीआर गुप्ता निवासी सत्यम एनक्लेव न्यू शिवालीकनगर टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना करने के बाद महिला उपनिरीक्षक प्रियंका भारद्वाज ने आरोपी अरविंद गुप्ता के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में चार गवाह पेश किए। तमाम सबूत एवं साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-01-at-3.25.09-PM.jpeg)