सहारनपुर : सहारनपुर कोर्ट ने इंस्पेक्टर पर फायरिंग करने वाले कुख्यात बदमाश नदीम उर्फ बिल्लू सांडा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने बिल्लू उर्फ़ सांडा को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/03/farman-bhai-news1-scaled.jpg)
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-11.51.10-AM.jpeg)
आपको बताते चले आरोपी 2017 में हवालात तोड़कर भाग गया था। जिसकी तलाश में अलग-अलग टीमें लगाई गई थी। छह जनवरी को तत्कालीन इंस्पेक्टर कुतुबशेर जितेंद्र कालरा को सूचना मिली कि बिल्लू सांडा बाइक से सब्दलपुर गांव की ओर से आ रहा है। इसके बाद तुरंत ही पुलिस ने बिल्लू सांडा की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को सामने से बिल्लू आता दिखाई दिया। इसी बीच पुलिस और बिल्लू के बीच मुठभेड़ हो गई।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/07/NEW-STAR-1.jpg)
बिल्लू सांडा ने तमंचे से इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बल प्रयोग कर नदीम उर्फ बिल्लू सांडा निवासी 62 फुटा रोडटावर वाली गली थाना कुतुबशेर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी समय बिल्लू सांडा ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था, ‘मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूं। मुझे बदमाशी का शौक है और खलनायक बनना चाहता हूं। मैं भी संजय दत्त हूं।’ उस समय बिल्लू सांडा का यह इंटरव्यू चर्चा में रहा था। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 आलोक शर्मा की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने नदीम उर्फ बिल्लू सांडा को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को छह साल की सजा सुनाई।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-01-at-3.25.09-PM.jpeg)