नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत, किसी दोषी का भी घर गिराना गलत है हम दिशा-निर्देश तय करेंगे। एक ही दिशा-निर्देश पूरे देश में लागू होंगे। हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं। किसी के किसी अपराध में आरोपी होने के चलते नहीं. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कुछ दिशानिर्देश तय करने की ज़रूरत है, जिसका सभी राज्य पालन करें।

17 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

तुषार मेहता की बात सुनने के बाद जज ने सभी पक्षों से कहा कि वे वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को अपने सुझाव दें. उन्हें देखने के बाद पूरे देश के लिए गाइडलाइंस बनाए जाएंगे. अब इस मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

उदयपुर मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा

बता दें कि उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर हो रही इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए… तो ऐसा करने का यह तरीका सही नहीं है.

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