हरिद्वार : (फरमान मलिक) जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता और नकारात्मक रवैया अपनाने के आरोप में महेश कुमार सोनी, सहायक वाचन/वरिष्ठ सहायक तहसील हरिद्वार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आरोप है कि तहसीलदार हरिद्वार द्वारा जारी स्पष्टीकरण का उत्तर महेश कुमार सोनी ने निर्धारित समय में नहीं दिया। इस पर जिलाधिकारी ने अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें कलक्ट्रेट हरिद्वार के संग्रह अनुभाग में सम्बद्ध किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान महेश कुमार सोनी को वित्तीय नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, जो अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर होगा। साथ ही, मंहगाई भत्ता केवल उन्हीं परिस्थितियों में अनुमन्य होगा जब वे इसके पात्र पाए जाएंगे। अन्य प्रतिकर भत्ते तभी देय होंगे जब यह प्रमाणित हो जाए कि वह किसी अन्य व्यवसाय या रोजगार में संलिप्त नहीं हैं।
यह कार्रवाई हरिद्वार प्रशासन द्वारा हाल ही में सरकारी कार्यों में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों पर की जा रही सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा मानी जा रही है।