रुड़की : रुड़की के कृष्णानगर इलाके में चार वर्ष पूर्व हुई निधि हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपित समेत तीन को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के पीछे एकतरफा प्यार की बात सामने आई थी। पुलिस के अनुसार आरोपित शादी करना चाहता था, लेकिन युवती इसके लिए तैयार नहीं थी। इससे गुस्साए आरोपित ने युवती की हत्या कर दी थी।

अब इस मामले में अदालत ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई और सह अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाकर सुनाई है।

आपको बता दे 21, अप्रैल 2021 को गंगनहर कोतवाली कृष्णानगर गली नंबर-20 निवासी बीबीए की छात्रा निधि उर्फ हंसी की तीन युवकों ने शनिवार दोपहर घर में गला रेतकर हत्या कर दी थी। तीनों आरोपित बाइक से निधि के घर आए थे। निधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर आ गए।
उन्होंने मुख्य आरोपित हैदर अली निवासी सफरपुर को पकड़ लिया था। जबकि दो वहां से फरार हो गए थे। गंगनहर कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत में एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया था कि निधि के भाई दिनेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ में हैदर अली ने दोनों साथियों के नाम आरिस उर्फ रिहान और शारिक निवासी शाहपुर, रुड़की का नाम बताया था।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने रविवार सुबह रहीमपुर फाटक के पास से दोनों फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी देहात ने बताया कि हैदर अली युवती को करीब तीन साल से जानता था। वह उससे प्यार करता था। दिसंबर में ही हैदर दुबई से लौटा था। इसके बाद उसने निधि से संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन, निधि हैदर अली से नहीं मिलना चाहती थी। वह हैदर से शादी भी नहीं करना चाहती थी। इससे नाराज हैदर ने उसकी हत्या कर दी थी।
पीड़ित पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बताया कि 21 अप्रैल 2021 को कृष्णानगर क्षेत्र में रहने वाली निधि की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। विवेचक ने इस हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में एडीजे प्रथम रमेश सिंह की अदालत द्वारा आज सुनवाई के बाद नामजद आरोपी हैदर को फांसी और सारिक उर्फ आरिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जबकि तीसरा आरोपी रेहान घटना के समय नाबालिग होने के कारण उसके मामले में अभी किशोर न्यायालय में सुनवाई चल रही है।