देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसाव से प्रभावित जोशीमठ में क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को दिये जाने वाले मुआवजे की दर तय की है । एक सरकारी आदेश के अनुसार क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों के लिए क्षतिपूर्ति दर 31 , 201 रुपये से 36,527 रुपये तक प्रति वर्ग मीटर तय की गयी है ।
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इस आदेश के मुताबिक शहर में क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक भवनों के लिए क्षतिपूर्ति दर 39,182 रुपये से 46,099 रुपये तक प्रति वर्गमीटर तय की गयी है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ( अवकाशप्राप्त ) गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी सरकारी आदेश में इन दरों की घोषणा की गयी है ।
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