लक्सर। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपित को छह माह सश्रम कारावास तथा साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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लक्सर के सीमली मोहल्ला निवासी राजेश शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर के न्यायालय में परिवादी ने याचिका दायर कर बताया था कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव निवासी समय सिंह जो रेलवे में खलासी के पद पर कार्यरत है के साथ उसके उसकी अच्छी जान पहचान थी। 14 मार्च वर्ष 2012 को समय सिंह ने उनसे दो लाख रुपये उधार लिए थे। जिसे एक वर्ष के भीतर वापस लौटने का वायदा किया था। एक वर्ष बाद 18 मार्च वर्ष 2013 को समय सिंह द्वारा उन्हें दो लाख की रकम का एक चेक दिया गया कि चैक बैंक मे जमा कर अपनी रकम निकाल ले। आरोप है कि बैंक में चेक जमा करने पर उसके अकाउंट में पैसा नहीं मिला तथा इसके बाद बार-बार कहने के बावजूद उनका पैसा वापस नहीं लौटाया गया। जिस पर उन्होंने दस मई वर्ष 2013 को न्यायालय में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत ने आरोपित समय सिंह को दोषी पाते हुए छह माह सश्रम कारावास तथा साढ़े तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से तीन लाख तीस हजार रुपए की रकम परिवादी को लौटाए जाने तथा बीस हजार रुपये की रकम सरकारी खाते में अदा किए जाने के आदेश दिए हैं।
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