देहरादून : उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायक मदन बिष्ट पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार के वॉइस सैंपल को लेकर सीबीआइ कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था. इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते दिखे थे. इसी मामले को लेकर आज CBI अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.
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सीबीआइ कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में फैसला सुना दिया है. हरीश रावत के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हरीश रावत के वॉइस सैंपल लिए जाएंगे और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री सहित सीबीआई कोर्ट ने दो विधायक उमेश कुमार और मदन सिंह बिष्ट को भी नोटिस जारी किया है.
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आपको बताते चले साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था. इस स्टिंग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते दिखाए गए थे. एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था. इस स्टिंग में ऑपरेशन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई थी. इस बात का दावा किया गया था कि इन दोनों के स्टिंगकर्ता उमेश कुमार हैं. मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी. स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वायस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआइ ने अदालत से मांगी थी. अब ये अनुमति मिल गई है.
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लिए जाएंगे वॉइस सैंपल
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि वॉइस सैंपल लेने के लिए किसी किताब को पढ़ाया जा सकता है या अन्य किसी और तरीके से वॉइस सिंपल ली जा सकती है. वहीं स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित किसी तरह से बात नहीं पूछी जाएगी. जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उस बात को नहीं दोहराया जाएगा
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