नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % जीएसटी टैक्स लगाया गया. वहीं, कैंसर की विदेशी दवाइयों पर टैक्स फ्री कर दी गई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए. बैठक में ऑनलाइल गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया . इसके अलावा जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी मिल गई है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल गठन से जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा.
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए. इनके साथ ही इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाने का निर्णय हुआ है. बैठक से पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.
GST Council की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र करें तो सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST कटौती का ऐलान किया गया है.। बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके पांच फीसदी किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था. काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। इस फैसले के बाद अब फिल्मों के शौकीनों को सिनेमाहॉल में खाने-पीने के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी होगी।