EVM VVPAT Verification: EVM-VVPAT को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएग. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि EVM के जरिए डाले गए वोट की VVPAT की पर्चियों से शत प्रतिशत मिलान किया जाए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हों।
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शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 26 अप्रैल को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल है।
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अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को बुलाया था। पिछले सप्ताह, पीठ ने इस मामले में कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने कहा था कि आधिकारिक कृत्यों को आम तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध माना जाता है और चुनाव आयोग द्वारा की गई हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
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सुनवाई के दौरान SC ने चुनाव आयोग ने इस मांग को अव्यवहारिक बताया है.कोर्ट ने EVM-VVPAT के द्वारा चुनाव प्रकिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अधिकारी से तकनीकी पहलुओं पर सवाल जवाब भी किए थे. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं. अदालत चुनाव की नियंत्रण अथॉरिटी नहीं है.
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कोर्ट ने VVPAT को लेकर कहा कि अभी तक गड़बड़ी की एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है. हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि क्या ज्यादा VVPAT के मिलान का आदेश दिया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इसलिए हमने चुनाव आयोग से भी यही सवाल पूछा था. आयोग का कहना है कि फ्लैश मेमोरी में कोई दूसरा प्रोग्राम फीड नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि वो फ़्लैश मेमोरी में कोई प्रोगाम अपलोड नहीं करते, बल्कि चुनाव चिह्न अपलोड करते हैं, जो कि इमेज की शक्ल में होता है. हमें तकनीकी चीजों पर आयोग पर यकीन करना ही होगा.
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इस पर प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वो चुनाव चिन्ह के साथ साथ कोई ग़लत प्रोगाम तो अपलोड कर सकते हैं. मेरा अंदेशा उस बात को लेकर है. फिर कोर्ट ने कहा कि हम आपकी दलील को समझ गए. हम फैसले में इसका ध्यान रखेंगे.
गौरतलब है कि वीवीपीएटी को वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली माना जाता है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उन्होंने अपना वोट सही ढंग से डाला है या नहीं।