नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
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एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इसी तरह की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव कानून में कोई बाधा दिखाने में विफल रहे, जो गिरफ्तार सीएम को पद संभालने से रोकता है।
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अदालत ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मुद्दे की जांच करना राज्य के अन्य अंगों का काम है।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा ये सवाल
कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सब की जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे। आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है।