नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. CM केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 10 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ CM केजरीवाल की याचिका पर फिर सुनवाई हुई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
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“20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है… वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। 2 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है: CM अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत..
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया. ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा. अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा.
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कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछा था.
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सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए.