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नई दिल्ली

BREAKING | अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

Haridwar TimesBy Haridwar TimesSeptember 13, 2024

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की एफआईआर के सिलसिले में जमानत दी।

दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।

Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal in a corruption case registered by CBI in the alleged excise policy scam.

Supreme Court says prolonged incarceration amounts to unjust deprivation of liberty. pic.twitter.com/6LoZkISNO4

— ANI (@ANI) September 13, 2024

जमानत पर लगी शर्तें
अदालत ने केजरीवाल की रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। वह इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती, तब तक वह ट्रायल कोर्ट की सभी सुनवाई में उपस्थित रहेंगे।

जमानत के बाद मिली छूट
जमानत मिलने के बाद, केजरीवाल को CM कार्यालय या सचिवालय नहीं जाने दिया जाएगा। जरूरी न होने तक वह सरकारी फाइलों पर भी साइन नहीं कर पाएंगे। साथ ही, उन्हें ट्रायल से संबंधित मुद्दों पर कोई सार्वजनिक बयान देने, गवाहों से बातचीत करने और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी संबंधी फाइलों तक पहुंचने से भी मना किया गया है। जरूरत पड़ने पर ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा।

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