Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट ने “मोदी उपनाम ” टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि जो अधिकतम सजा हो सकती थी वो राहुल गांधी को सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाया लेकिन कारण नहीं बताया। राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था। प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल याचिकाकर्ताओं का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित होता है, बल्कि उन मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित होता है जिन्होंने उन्हें चुना है। इन्हें ध्यान में रखते हुए और ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, सजा के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है।
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/03/farman-bhai-news1-scaled.jpg)
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-11.51.10-AM.jpeg)
हाई कोर्ट का आदेश उपदेश जैसा: सुप्रीम कोर्ट
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/07/NEW-STAR-1.jpg)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है. उन्होंने इसमें बहुत उपदेश दिया है. वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं बता दूं कि कई बार कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, इसीलिए हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताता है. ऐसी टिप्पणियां थोड़ी हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं.
![](http://www.haridwartimes.in/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-01-at-3.25.09-PM.jpeg)
राहुल ने क्या टिप्पणी की थी?
राहुल गांधी ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? कांग्रेस नेता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ाजपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए जाने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।