नई दिल्ली : कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज (29 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है.
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इस मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ कहता है.
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सीएम केजरीवाल ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. उन्होंने दावा किया कि यह एक प्रमुख मामला है कि कैसे केंद्र ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है.