नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानून का उल्लंघन नहीं माना। वहीं, हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने पर केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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जानकारी के मुताबिक, सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के वकील बुधवार (10 अप्रैल, 2024) की सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई का अनुरोध करेंगे। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
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केजरीवाल की पार्टी ने यह भी दावा किया कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है।
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गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल, 2024) को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ। केजरीवाल की ईडी रिमांड भी अवैध नहीं है।