नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है. आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इनकी नियुक्ति की थी.
दिल्ली एलजी के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं. दिल्ली महिला आयोग के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है.
दिल्ली महिला आयेाग के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था, न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी. फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपे गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है.