आज स्पेशल एमपी – एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाया है । कोर्ट ने केस में अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है , MP – MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है ।
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उम्र कैद की सजा : उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत कुल 10 आरोपी थे , इस केस में प्रयागराज की कोर्ट में 23 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज सजा का ऐलान करते हुए अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है । कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है , माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है , जबकि सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया है जिसमें अहमद के भाई अशरफ अहमद को निर्दोष को भी करार दिया गया है ।
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आज कोर्ट ने अतीक अहमद , दिनेश पासी और सौलत हनीफ को दोषी करार तो अशरफ अहमद , जावेद , इशार , फरहान , आसिफ मल्ली और अंसार को निर्दोष करार दिया है । वहीं उमेश पाल की पत्नी जया पाल का कहना है कि ” मैं अदालत नहीं जा रही हूं मैं अपने घर में रहूंगी और अहमद के लिए मृत्युदंड की प्रार्थना करूंगी . ”
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17 साल पुराना केस : बता दें कि यह 17 साल पुराना अपहरण का केस है , बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद आरोपी है और उस पर राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की किडनैपिंग और हत्या का भी आरोप है । आरोप है कि साल 2006 में अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था । जिसके बाद उमेश पाल ने अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी .
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एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई और छह अन्य लोगों के नाम भी सामने आए । कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई । इस केस के 11 आरोपियों में से आरोपी अंसार बाबा की मौत हो चुकी है ।