नई दिल्ली : सरकार ने स्थायी खाता संख्या आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून , 2023 कर दी है । एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई । इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकेगा । पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी ।
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बयान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार – पैन को जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा । आयकर अधिनियम , 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति जिसे एक जुलाई , 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है , उसे संबंधित प्राधिकरण को तय शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च , 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी देने की जरूरत होगी ।
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ऐसा करने पर विफल होने पर एक अप्रैल , 2023 से उनपर जुर्माना लग सकता है । अब पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून , 2023 कर दिया गया है । एक जुलाई , 2023 से ऐसे करदाता जो अपने आधार की जानकारी देने में विफल रहे हैं उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा । अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है.
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पैन को आधार से लिंक कराने के लिए चुकाएं 1,000 रुपये
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि यदि किसी यूजर का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो वह उन्हें आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. सीबीडीटी ने कहा कि 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है.
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सीबीडीटी ने इन लोगों को पैन आधार लिंक करने से छूट दी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों, एनआरआई, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें पैन आधार लिंक करने की समयसीमा से मुक्त रखा गया है. हालांकि, इस श्रेणी में आने वाले लोग चाहें तो स्वेच्छा से पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं.