हरिद्वार : (फरमान मलिक) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री व उपयोग पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मयूर दीक्षित (जिलाधिकारी, हरिद्वार) द्वारा आदेश जारी कर उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार नगर क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट के अनुचित निस्तारण, प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग अथवा बिक्री पर कार्रवाई हेतु नगर आयुक्त, स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (जो सैनेट्री सुपरवाइजर से नीचे न हों) को अधिकृत किया गया है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री व उपयोग तथा प्लास्टिक कचरे को खुले में फेंकने पर ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जुर्माना आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। विकास खंड स्तर पर सचिव क्षेत्र पंचायत एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी अधिकृत किया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी।



